मदिरा दुकान के परिसर में मंदिरा के उपभोग पर प्रतिबंध तथा शॉपबार लायसेंस न दिए जाने पर रोक
मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्र. 62 एवं आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर के निर्देशानुसार दिनांक 01 अप्रैल 2023 से प्रदेश की सभी मदिरा दुकानों को ऑफ श्रेणी का
घोषित किया गया है। अतः मदिरा दुकानों में या उनके आस-पास मंदिरा के अवैध उपभोग पर अंकुश लगाये जाने के प्रयोजन से विशेष अभियान चलाया आ रहा हैै।
उपरोक्त आदेश अनुसार क्षेत्रान्तर्गत संचालित समस्त मदिरा दुकानों का कड़ाई सेे निरीक्षण किया जा रहा है निरीक्षण द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि मदिरा दुकानों में अवैध शॉपबार संचालित न हो। मदिरा दुकानों के आसपास स्थित रेस्टोरेन्ट अथवा ढ़ावा में अवैध रूप से मदिरा का उपभोग / मदिरापान न किया जाये।
जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती बसंती भूरिया ने आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त भिण्ड क्र. 1, 2, मेंहगांव, गोहद एवं लहार को निर्देशित कर कहा है कि उक्त निर्देशों का गंभीरता से पालन करना सुनिश्चित करें एवं उक्त के संबंध में की गई कार्यवाही का पाक्षिक प्रतिवेदन माह की 16 तारीख एवं 01 तारीख को कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।