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मानहानि के केस में राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट में दाखिल की याचिका

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि केस में सोमवार को गुजरात के सूरत की एक कोर्ट में याचिका दाखिल की.

कोर्ट पहुंचने के करीब आधे घंटे बाद राहुल गांधी परिसर से
बाहर निकले. उनके साथ समर्थकों की भीड़ थी. राहुल बाहर आकर मुस्कुराए. इंतज़ार कर रही भीड़ की तरफ़ हाथ हिलाया और बाहर चले गए.

कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई के लिए 13
अप्रैल की तारीख तय की है. उस दिन राहुल गांधी को
मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने को लेकर सुनवाई होगी.
राहुल गांधी ने मानहानि केस में ख़ुद को दोषी ठहराए जाने
और दो साल की सज़ा दिए जाने को लेकर चुनौती दी है.
कोर्ट से बाहर आने के बाद राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक
ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया.

राहुल गांधी ने लिखा, “ये ‘मित्रकाल’ के विरुद्ध, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है.इस संघर्ष में, सत्य मेरा अस्त्र है, और सत्य ही मेरा आसरा !”

राहुल गांधी के इस बयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और
उनकी सरकार पर परोक्ष हमला माना जा रहा है.
राहुल गांधी बीते दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कारोबारी
गौतम अदानी के संबंधों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं.
वो ‘मित्रकाल’ के नाम से वीडियो भी जारी करते रहे हैं.
मानहानि के जिस मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराया
गया, उसमें भी उनके चार साल पुराने बयान को मानहानि की
वजह माना गया। इसमें राहुल गांधी ने कथित तौर पर ‘मोदी सरनेम’ को लेकर टिप्पणी की थी। राहुल ने कथित तौर पर कहा था, ‘कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है ?’
वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर आरोप लगया
कि वो कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
राहुल गांधी को बीती 23 मार्च को सूरत की एक कोर्ट ने
मानहानि के चार साल पुराने केस में दो साल की सज़ा सुनाई
थी। उसी दिन उन्हें जमानत भी मिल गई थी। कोर्ट ने उन पर
15 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
कोर्ट ने राहुल गांधी को ऊपरी अदालत में अपील के लिए 30
दिन का वक़्त दिया था।
कोर्ट के सज़ा सुनाने जाने के एक दिन बाद लोकसभा
सचिवालय ने एक अधिसूचना के जरिए जानकारी दी थी कि
राहुल गांधी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है. राहुल गांधी
साल 2019 में केरल की वायनाड सीट से लोकसभा के लिए
चुने गए थे।

वकील ने क्या बताया ?
समाचार एजेंसी पीटीआई ने वकील रोहन पानवाला के हवाले
से बताया कि सोमवार को कोर्ट में क्या हुआ।
वकील पानवाला ने बताया, “आज हमने राहुल गांधी की ओर
से उन्हें दोषी ठहराए जाने और सज़ा के ख़िलाफ़ एक अपील
दायर की. सजा पर स्टे के मामले सुनवाई हुई. जमानत
याचिका पर भी सुनवाई हुई.”
उन्होंने बताया, “कोर्ट ने राहुल गांधी की जमानत मंजूर कर
ली. सज़ा पर स्टे लगा दिया.”
“(राहुल गांधी को) दोषी ठहराए जाने के मामले में स्टे देने की
याचिका पर सुनवाई 13 अप्रैल को होगी।
समाचार एजेंसी पीटीआई ने राहुल गांधी के वकीलों की टीम
के एक अन्य सदस्य के हवाले से बताया कि जब तक कोर्ट
उन्हें दोषी ठहराए जाने के फ़ैसले को निलंबित नहीं करती तब
तक उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल नहीं होगी।
उन्होंने बताया, “जब तक (राहुल गांधी को) दोषी ठहराए जाने
का फ़ैसला निलंबित नहीं होगा तब तक राहुल जी की संसद
की सदस्यता वापस नहीं आ सकती, तब तक वो
डिस्क्वालिफ़ाई रहेंगे.”
उन्होंने आगे कहा, “फरियादी (याचिकाकर्ता) को निर्देश दिया
गया है कि वो 10 अप्रैल तक अपना जवाब दें.”

राहुल गांधी सोमवार को ही विमान के जरिए सूरत पहुंचे.
राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी थीं.
एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता उनकी आगवानी के
लिए मौजूद थे. इनमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलौत
और कई दूसरे सीनियर कांग्रेस नेता शामिल थे।

Rahul Tiwari
Author: Rahul Tiwari

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